जिलाधिकारी , मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजियाबाद के निर्देशानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला महिला अस्पताल गाजियाबाद में “पी. सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट 1994 पर कार्यशाला” एवं कन्या जन्मोत्सव का आयोजन
जिलाधिकारी , मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजियाबाद के निर्देशानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला महिला अस्पताल गाजियाबाद में "पी. सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट 1994 पर कार्यशाला" एवं कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया l कार्यशाला में उपस्थित डॉ अलका शर्मा CMS,डॉ अभिषेक त्रिपाठी रेडियोलॉजिस्ट द्वारा "पी. सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट 1994 " के विषय में विस्तृत जानकारी l पी सी पी एन डी टी एक्ट 1994 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण एक दण्डनीय अपराध है,उक्त अधिनियम के अंतर्गत 03 से 05 साल की सजा और 10,000 से 1,00000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। उक्त कार्यशाला के उपरांत डॉ अलका शर्मा CMS द्वारा केक काटकर कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया जिसमे 30 नवजात बालिकाओं को बेबी किट व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया l श्रीमति नेहा वालिया एवं श्रीमति मनीषा द्वारा महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी दी गई व सभी पात्र बालिकाओं के माता पिता को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी दी गई ओर नवजात बालिकाओं को नियमानुसार योजना में आवेदन कराने के लिए प्रेरित किया गया।