बुरहानपुर नि.प्र.-मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पटेल रतिलाल बोरीवाला हायर सेकण्डरी स्कूल, बुरहानपुर में पोस्को एक्ट, मानसिक स्वास्थ, सायबर क्राईम, मूल अधिकार एवं मूल कत्र्तव्य विषय पर कार्यशाला संपन्न हुई है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक ने कहा कि वर्तमान में बाल यौन से संबंधित अपराधों की जानकारी प्रत्येक जन-जन को होना चाहिए। उन्होंने पॉस्को एक्ट के अंतर्गत बालक की परिभाषा बताते हुए कहा कि 18 की आयु से कम लड़का या लड़की बालक की श्रेणी में आते है एवं यौन शोषण से संबंधित अपराध होने पर अधिनियम में कठोर सजा के प्रावधान है। उनके द्वारा मूल अधिकार एवं मूल कत्र्तव्य पर उपस्थित बच्चों को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैरालीगल वोलेनटियर्स व काउंसलर कुटुम्ब न्यायालय श्री महेन्द्र जैन ने कहा कि मानसिक रूप से हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। खासकर आप युवा पीढ़ी है और वर्तमान में परीक्षा का समय है। इस परिस्थिति में हमे हमारे धर्मग्रंथों में उल्लेखित कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेसु कदाचन, माकर्मफलहेतुभुर्मा, तेसंगोस्त्वकर्मणी अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फल में नहीं। ठीक इसी प्रकार हमे हमारा कर्म परीक्षा देना है उसके फल के विषय में सोचकर मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ना है तथा धैर्य रखकर आगे प्रयास करते रहना सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।
उक्त अवसर पर पैरालीगल वोलेनटियर्स डॉ किरण सिंह, सुमेरा अली, शाला प्राचार्य अर्चना गोविंदजीवाला एवं सोनिया शर्मा व समस्त आदरणीय गुरूजन व बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहें ।
