रैणी(अलवर)महेश चन्द मीना,
मीणा समाज सुधार महापंचायत 16 मार्च 2025 को अलवर के राजगढ़ तहसील में डाबला मीणा गांव के खेल मैदान में मनफूल पटेल की अध्यक्षता के साथ-साथ उपाध्यक्ष लालजी पटेल चिरंजी पटेल देवकरण पटेल बिल्लू पटेल एवं सचिव मुकेश पाटन के द्वारा पंचायत की कार्रवाई को लिपिबद्ध करते हुए एक विशाल प्रदेश स्तरीय मीणा समाज सुधार महा पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें आदिवासी मीणा समुदाय के पंच पटेलो ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) (क) के तहत विधि का प्रभाव रखने वाली रुढियों के अनुसार निम्न बिंदुओं पर अनुशासित तरीके से विचार विमर्श करके आदिवासी मीणा समाज की रुढियों व परंपराओं के विरुद्ध जारी कुरीतियों , गैर आदिवासी क्रियाकलापों तथा अनैतिक आचरणो पर पर पूर्ण प्रतिबंध की स्थाई व्यवस्था को निम्नानुसार लागू किया जाता है। स्थानीय कमेटी के संयोजक गोकुल भाई डाबला ने बताया कि समाज द्वारा इस महा पंचायत में निम्न बिंदुओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
प्रमुख बिंदु निम्न अनुसार है।
१ जन्मदिन पार्टी या समारोह आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध।
२ शादी में लगन के साथ होने वाली टिका प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। केवल तीन बेस व साधारण लगन लेकर 5 से 10 व्यक्ति जाएंगे
३ जामना में भी तीन बेस लेकर 5 से 10 व्यक्ति ही जाएंगे।
४ लड़की देखने लड़का पक्ष के एक महिला सहित परिवार के दो सदस्य ही जाएंगे परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा एवं लड़का व लड़की पक्ष दोनों को छोड़कर कहीं तीसरी जगह लड़की दिखाई जाएगी।
५ गोद भराई रसम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि लड़की देखते वक्त लड़की को शगुन स्वरूप कुछ दिया जाता है तो रिश्ता ते माना जाएगा या लड़का पक्ष के घर सगाई रस्म व मिलणी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
६ सभी प्रकार के सामाजिक समारोह में डी जे पर पूर्ण प्रतिबंध केवल घर की चार दिवारी के अंदर दो छोटे स्पीकर (कोलम) बजा सकते हैं।
७ धार्मिक अंधविश्वास व पाखंड यज्ञ कथा भागवत पैदल यात्रा भंडारो पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोककर शिक्षा स्वास्थ्य व रोजगार- व्यवसाय पर लगाया जाए या गांव के विद्यालय ,लाइब्रेरी तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा निर्मित छात्रावासो में सहयोग किया जाए।
८ दहेज का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाए एवं लड़का वाला दुल्हन के लिए कम से कम पांच आभूषण जेवर का लेकर आए।
९ भैया दूज मानाने व आने -जाने पर पूर्ण प्रतिबंध।
१० किसी भी सामाजिक समारोह में शराब के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध एवं सभी प्रकार के नशे जैसे गांजा, चरस ,अफीम स्मेक आदि पर पूर्ण प्रतिबंध।
११ महिला की मृत्यु होने पर केवल उसके पीहर पक्ष से एक लुगड़ी एवं पुरुष की मृत्यु होने पर केवल उसके ससुराल पक्ष से एक धोती शव उढा सकते हैं अन्य सभी रिश्तेदार नारियल या फूल ला सकते हैं। तीसरे के जीमण पर पूर्ण प्रतिबंध पगफेर पर केवल दो से पांच व्यक्ति ही जाए।
१२ मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंद।
सोशल मीडिया पर अश्लील रील बनाकर वीडियो, फोटो एवं कमेंट्स नहीं डाले जाए तथा उनको लाइक व शेयर भी नहीं करें।
१४ बारात दिन में जाएगी व रात्रि होने से पूर्व वापिस आएगी। सभी सामाजिक समारोह के निमंत्रण कार्ड केवल सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप, मेल से या फोन करके ही भेजे जाएं ।
१५ जेवर लड़का पक्ष क्षमता अनुसार लेकर जाएगा
१६ यदि समाज की पंचायत में यह निर्णय हो जाए की लड़की दोष मुक्त वह लड़का दोषयुक्त है तो समाज का कोई व्यक्ति उस लड़के की पुनः शादी नहीं करेगा और यदि लड़की दोषी पाई जाती है तो समाज की दोषी होगी ।
महापंचायत का विशेष निर्देश
यदि कोई व्यक्ति समाज के इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह समाज का दोषी माना जाएगा।
इस अवसर पर स्थानीय ग्राम पंचायत के ग्राम डाबला मीणा कोठारीवास , खरखड़ा , दलालपुरा एवं समस्त ग्राम पंचायत पलवा सहित राजगढ़ तहसील सहित पूरे अलवर जिले के अलावा दौसा, सवाई माधोपुर,करौली, गंगापुर, जयपुर जिले सहित राजस्थान प्रदेश व दिल्ली ,यूपी एमपी आदि क्षेत्र से बड़ी संख्या में पंच पटेल पहुंचे एवं समाज सुधार पर चिंतन किया।
इस अवसर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉ. हीरा मीणा , जेएनयू के डॉ. गंगासाय मीणा , मत्स्य यूनिवर्सिटी के डॉ. भरत लाल मीणा नेवी अपने विचार रखें ।महापंचायत के मंच संचालन लल्लू राम खुर्द द्वारा किया गया।
मिडिया को यह सारी जानकारी लल्लुराम खुर्द व मुकेश पाटन के द्वारा दी गई है।