बुरहानपुर नि.प्र – राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपूर ,के निर्देशान्सार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं श्री प्रेमदीप सांकला व्यवहार न्यायाधीश / सचिव की उपस्थिति में शासकीय उत्कृष्ट सुभाष स्कूल बुरहानपुर में विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोज़न किया गया । उक्त विधिक ज्रागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेमदीप सांकला, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड द्वारा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, गुडटच-बेडटच, नालसा की आशा योजना, – बाल विवाह, बाल श्रम निषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, बालकों से मैत्रीपूर्ण संबंध व संरक्षण, बाल अनुकूल कानूनी सेवाएँ, भारत के लोकपाल भ्रप्टाचार विरोधी जागरूकता, आादि संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान कर उपस्थित बालक एवं बालिकाओ को लाभान्वित किया ।
विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए पैरालीगल वालेटियर्स व कुटुम्ब न्यायालय परामर्शदाता श्री महेन्द्र जैन ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं अपने उदबोधन में यातायात के नियमों का पालन करने हेतु बच्चों को प्रेरित किया,l उपस्थित विद्यार्थियों को बताया की 18 साल के पश्चात् ही ड्राइविंग लाइसेस प्राप्त होने पर ही वाहन का उपयोग करें अन्यथा दुर्घटना होने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड सकता है । साथ ही कार्यक्रम में उपरिथित बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विजयासिंह चौहान ने बच्चों को चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर , नालसा हेल्पलाईन नम्बर, एवं पुलिस हेल्पलाईन नंबरों की जानकारी देते हुये बाल-बिवाह रोकने के संबंध में प्रेरित किया । उक्त कार्यशाला अवसर पर वरिष्ठ पैरालीगल वालेटियर्स डॉ० फौजिया सोडावाला, डॉ० किरण सिंह, एवं स्कूल की प्राचार्य परवीन हुसैन के साथ साथ शिक्षक, शिक्षिकाएँ एवं छात्र – छात्राएं उपस्थित थे ।
