साप्ताहिक मजदुर दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर ने पांचवे दिवस टेक्स्मो पाइप फेक्ट्री में किया विधिक जागरूकता कार्यशाला l
बुरहानपुर नि.प्र.- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की कार्ययोजना अनुसार दिनांक 01 मई से 07 मई के बीच श्रमिक विधिक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में एवं सचिव/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्री प्रेमदीप सांकला की गरिमामयी उपस्थिति में श्रमिक विधिक सप्ताह के पांचवे दिवस टेक्समों कंपनी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वितीय जिला न्यायाधीश निलेश कुमार जिरेती ने संबोधित करते हुए संविधान में उल्लेखित श्रमिकों के अधिकारों व महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बताया । उन्होंने श्रमिकों को अपने बच्चों को शिक्षित किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेंवे एवं किसी योजना का लाभ लेने से वंचित है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देकर अपने आवेदन का निराकरण करा सकते हैं।
सचिव/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं सचिव प्रेमदीप सांकला ने नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2015, बाल श्रम उन्मूलन निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा प्राधिकरण में चलने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि विधिक सहायता/सलाह योजना का लाभ ले सकते हैं। उक्त कार्यक्रम अवसर पर टेक्स्मो पाइप फेक्ट्री के एम् डी संजय अग्रवाल ,जिला श्रम अधिकारी श्री कन्हैयालाल मोरे, वरिष्ठ पैरालीगल वोलेनटियर एवं कुटुंब न्यायालय परामर्श दाता महेन्द्र जैन, वोलेनटियर डा फोजिया सोडावाला, डॉ. किरण सिंह उपस्थित रहे । कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पैरालीगल वोलेनटियर महेन्द्र जैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया एवं आभार जिला श्रम अधिकारी कन्हैयालाल मोरे द्वारा माना गया।