झाबुआ माणक लाल जैन
झाबुआ, 12 मई 2025 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने गेल इण्डिया लिमिटेड तहसील झाबुआ के गेलरकला में कम्प्रेशर स्टेशन, नरवलिया में SV-13 (A), ढेबर बडी में SV-13, तहसील पेटलावद के मोहनकोट में SV&RR, रायपुरिया में LSV12 एवं कसारबर्डी में SV&RR को सुरक्षा की दृष्टि से “No DRONE ZONE (for civil Drone)” घोषित किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद जिला झाबुआ के प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक झाबुआ की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने गृह विभाग भोपाल के आदेश के अनुक्रम में एवं मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए (1) Compressor Station ग्राम गेलरकला तहसील झाबुआ स्थित 43/2, 46/2, 47, 48, 49/2, 50/1, 125/2, 126/1, 127, 128, 129, 133/2, 134/1, 135, 136, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/2, 144 कुल रकबा 17.77 हेक्टेयर एवं स.नं. 137, 143 कुल रकबा 0.46 हेक्टेयर, (2) SV-13A ग्राम नरवलिया तहसील झाबुआ स्थित भूमि स.नं 78/6, 82 रकबा कमशः 0.50, 0.70 हेक्टेयर, (3) SV-13 ग्राम ढेबर तहसील झाबुआ स्थित स.नं. 793, 794 रकबा कमशः 0.01, 0.04 हेक्टेयर तथा (4) SV&RR ग्राम मोहनकोट तहसील पेटलावद स्थित भूमि स.नं. 321 रकबा 0.15 हेक्टेयर, (5) LSV12 ग्राम रायपुरिया तहसील पेटलावद स्थित भूमि स.नं. 44/2 रकबा 0.01 एवं सर्वे नं. 45 रकबा 0.06 हेक्टेयर, स.नं. 322 रकबा 0.0100 हेक्टेयर एवं स.नं. 323 रकबा 0.25 हेक्टेयर, (6) SV&RR ग्राम कसारबर्डी तहसील पेटलावद स्थित भूमि स.नं. 1882/2 रकबा 0.04 हेक्टेयर, स.नं. 1885/1/2 रकबा 0.05 हेक्टेयर, स.नं. 1885/2/1 रकबा 0.12 हेक्टेयर को निम्नांकित शर्तों के अधीन “NO DRONE ZONE” घोषित किया।
1. यह प्रतिबंध केवल सिविल “DRONE” पर लागू होगा।
2. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी विभाग/उपक्रम
पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
3. गेल (इंडिया) लिमिटेड, कम्प्रेशर स्टेशन झाबुआ अपने स्वयं के व्यय पर प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर सूचना पटल पर चेतावनी प्रदर्शित करेगा











