बुरहानपुर निoप्र० – विधिक जागरूकता शिविर के अंतर्गत बुरहानपुर जिले से लगभग 12
किलोमीटर दूर ग्राम झिरी के ठाo शिवकुमार सिंह, इंजीनियरिग कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यकरम को
संबोधित करते हुये, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड श्री प्रेमदीप सांकला द्वारा एंटीरेंगिंग के दुष्परिणामों के बारे
में छात्रों को जानकारी दी, उन्होंनें बताया यूजीसी द्वारा रैगिंग के संबंध में कडे नियम बनाये है. माननीय
न्यायालय छद्वारा भी बहुत से नियमों काकानून में उल्लेख किया गया है, रैगिग करना संविधान का उल्लघंन है।
उक्त कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है । संस्थान को एंटी रैगिंग रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही
करना चाहिए। उक्त अपराध करने से छात्रों को बचना चाहिए। साथ ही उक्त कार्यक्रम में मानव तस्करी,
वाणिज्यिक यौन शोषणों को विधिक सहायता, आदि जानकारी देकर लाभान्वित किया।
कार्यक्रम में पैरालीगल वालेटियर्स एवं कुट्म्ब न्यायालय परामर्श दाता श्री महेन्द्र जैन ने
कार्यकरम को संबोधित करते हुये कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा, जिला विधिक सेवाप्राधिकरण, डालसा एवं तहसील
स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुरे भारत वर्ष में दूर दराज स्थानों पर पिछडे क्षेत्रों के आमजनों
तक पहुंच बनाने के उददेश्य से एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किये जाने हेतु जगह -जगह विधिक
रूकता शिविर आयोजित किये जा रहे है जिसका उददेश्य आमजन को अपने अधिकारों के प्रति
जागरूकता किया जाना है। इस अवसर पर पैरालीगल वालेटियर्स डॉ० फौजिया सोडावाला, डॉ० किरण सिंह,
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ० जीवन गुरमाडे, मैनेजमेंट प्रीसीपंल स्मीता हजारे, कार्यक्रम को मूतरूप देने वाले
प्राधिकरण नालसा,
मोहन ठाकु्र के साथ-साथ बडी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र-एवं छात्राएँ व स्टॉप उपस्थित हुये
उक्त कार्यकम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म प्र. राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के
मार्गदर्शन में एवं श्री प्रेमदीप सांकला सचिव / व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंडकी उपस्थिति में किया गया।
कृपया उक्त कार्यकरम की न्यूज स्थानीय समाचारों पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
