झाबुआ माणक लाल जैन
झाबुआ, 22 मई 2025 सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल के माध्यम से म.प्र. शासन द्वारा “भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा अर्थिक कल्याण योजना” का संचालन किया जा रहा है। उक्त योजना में जनजातीय बेरोजगार युवक/युवतियों से विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित कर इच्छा अनुसार योजना में बैंक के माध्यम से ऋण राशि उपलब्ध करवाकर स्व-रोजगार स्थापित किया जाना है।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मे स्वयं का व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु कमशः ऋण राशि रू. 01 लाख से 50 लाख एवं 10 हजार से 01 लाख तक का ऋण दिया जायेगा। योजना का लाभ लिये जाने हेतु आवेदन एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किये जा सकते है। आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की गई है:-
जिसमें आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो एवं उसके पास स्थाई जाति प्रमाण पत्र हो। म.प्र. का मुल निवासी हो एवं पेनकार्ड आधार कार्ड हो,आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष की हो ,आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 8 वी उत्तीर्ण होना चाहिए तथा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मे शैक्षणिक योग्यता में छुट प्रदान की गई है। आय प्रमाण पत्र एवं वाहन संबंधित योजना में लायसेन्स होना आवश्यक है एवं आवेदक के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवेदन) होना चाहिये। कार्यालय सम्पर्क कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई जा सकती है।
उक्त योजना में वित्तीय सहायता के रूप में बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण राशि पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत 7 वर्ष के लिये देय होगा एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक देय होगी एवं ग्यारंटी फीस म.प्र. शासन द्वारा देय होगी।
उक्त योजनाओं में लाभ लिये जाने हेतु इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी लेने हेतु कार्यालयीन समय में कार्यालय म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, परिसर टी.सी.पी.सी.कार्यालय, राजगढ नाका झाबुआ सम्पर्क कर सकते है।