झाबुआ माणक लाल जैन
*स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित*
*शिक्षित युवाओं को उद्योग के लिए 50 लाख तथा सेवा एवं व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपए तक मिलेगा ऋण*
*ब्याज दर पर 3 प्रतिशत अनुदान एवं अधिकतम 7 वर्षों तक CGTMSE गारंटी फीस का मिलेगा लाभ*
झाबुआ, 19 अगस्त 2026 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के शिक्षित युवक-युवतियों से स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत पात्र युवाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपए तक तथा सेवा एवं व्यवसाय के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपए तक ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में बैंक ब्याज दर पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा CGTMSE (गारंटी फीस) अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगी।
*एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करें आवेदन*
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र युवक-युवतियां एमपी ऑनलाइन के माध्यम से समस्त पोर्टल https://samast.mponline.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के साथ न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आय प्रमाणपत्र एवं कोटेशन सहित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, पी.जी. कॉलेज के सामने, झाबुआ में संपर्क किया जा सकता हे












