October 17, 2026 4:56 am

भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ ट्रस्ट

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दीपावली पर्व पर अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत

झाबुआ माणक लाल जैन

 

*दीपावली पर्व पर अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत*

 

*आतिशबाजी विक्रय हेतु 05 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित*

 

*जनसुरक्षा के दृष्टिगत आतिशबाजी दुकानों के संचालन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य*

 

*कार्बाइड गन के निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध*

 

झाबुआ, 13 अक्टूबर 2026 दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी (पटाखे एवं फूलझड़ी) के संग्रहण एवं विक्रय हेतु अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा आदेश जारी किया गया है। विस्फोटक नियम-2008 के प्रावधानों के अंतर्गत नवीन अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु जिले के समस्त संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में अधिकृत किया गया है।

 

*अस्थाई अनुज्ञप्ति के लिए 05 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन*

आदेशानुसार अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को https://www.services.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रति के साथ आधार कार्ड, आवेदक का शपथ-पत्र, संबंधित पुलिस थाना अथवा चौकी की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) तथा नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत की एनओसी सहित आवश्यक दस्तावेज संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे।

 

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 05 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

 

*निर्धारित स्थलों पर ही लगेंगी आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें*

कलेक्टर डॉ. भरसट द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन कर उनका मानचित्र (लेआउट) तैयार करवाएंगे। चयनित स्थलों की जानकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रत्येक अनुज्ञप्ति में आतिशबाजी संग्रहण एवं विक्रय हेतु निर्धारित स्थान तथा अनुमत मात्रा का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। जारी अनुज्ञप्तियों की सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।

 

*कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई*

जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कैल्शियम कार्बाइड एवं पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न कर धमाका करने वाली कार्बाइड गन (Carbide Gun) के निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

*आतिशबाजी दुकानों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य*

आदेशानुसार आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें आबादी एवं रहवासी क्षेत्रों से दूर खुले स्थानों पर ही स्थापित की जाएंगी। रहवासी अथवा आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी विक्रय पाए जाने पर संबंधित अनुज्ञप्ति तत्काल निरस्त की जाएगी। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से निर्मित शेड में रखना अनिवार्य होगा।

 

अस्थाई दुकानों के मध्य न्यूनतम 03 मीटर तथा संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगी तथा दो दुकानों के बीच विभाजन हेतु टीन की चादरों का उपयोग किया जाएगा। किसी भी दुकान के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

 

दुकानों एवं निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र में तेल के लैम्प, गैस लैम्प, खुली विद्युत बत्तियों, जलते दीपक, लालटेन एवं मोमबत्ती का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अनुज्ञप्ति स्थल पर धूम्रपान भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत तारों को दीवार अथवा छत पर सुरक्षित रूप से लगाना होगा। खुले या लटकते विद्युत तार नहीं होने चाहिए। विद्युत स्विच छत के समीप स्थापित किए जाएंगे तथा दुकानों की प्रत्येक पंक्ति के लिए मास्टर स्विच के साथ फ्यूज अथवा सर्किट ब्रेकर की व्यवस्था अनिवार्य होगी, ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो सके।

 

*अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश*

कलेक्टर डॉ. भरसट ने निर्देशित किया है कि आतिशबाजी विक्रय स्थलों पर पर्याप्त पानी, बालू एवं रेत की बोरियों सहित आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संभावित अग्नि दुर्घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड वाहन के तत्काल पहुंचने हेतु सुगम मार्ग एवं आवश्यक व्यवस्थाएं रखी जाएं।

 

किसी भी दुर्घटना अथवा अग्निकांड की स्थिति में तत्काल पुलिस अधीक्षक अथवा संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस एवं प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा।

 

इसके अतिरिक्त 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना किसी वयस्क व्यक्ति की उपस्थिति के आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा।

 

कलेक्टर डॉ. भरसट ने समस्त संबंधित अधिकारियों को विस्फोटक नियम-2008 एवं निर्धारित सुरक्षा शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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