बुरहानपुर नि.प्र. – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर एवं समाज सेवा के क्षेत्र में जिले की अग्रणीय संस्था जनजाग्रति संस्था बुरहानपुर के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय उर्दू उ.मा. विद्यालय खैराती बाज़ार में पास्को एक्ट ,साइबर क्राइम एवं मानव के हक और अधिकार विषय पर कार्यशाला हुई सम्पन्न l इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला न्यायालय बुरहानपुर सुश्री अनुपमा मुजाल्दे , पेरालिगल वोलेंनटियर एवं जनजाग्रति संस्था के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र जैन ,पेरालिगल वोलेंनटियर एवं जनजाग्रति संस्था पूर्व अध्यक्ष डॉ फोजिया सोडावाला ,जनजाग्रति संस्था के पूर्व अध्यक्ष सुनील सलूजा के साथ साथ शाला प्राचार्य मो. अनीस सर ,विजय अगनानी , माला बुंदेले के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्राए उपस्थित थी l
कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी अनुपमा मुज्लादे ने कहा की 18 वर्ष से कम उम्र के बालक व् बालिका के साथ में एसा कोई कानूनन अपराध होता है जो पास्को एक्ट की श्रेणी में आता है वह एक गंभीर अपराध है l किसी बालिका को घुरना , पीछा करना , अश्लील बाते करना ,छेड़ना , अश्लील मेसेज करना , एवं अन्य वह बाते जो कानूनन उचित नही है वह अपराध की श्रेणी में है l और एसे अपराधो में प्रकरण को पास्को एक्स्ट के अंतर्गत दर्ज किया जाता है l
कार्यशाला को संबोधित करते हुए पेरालिगल वोलेंनटियर एवं जनजाग्रति संस्था के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र जैन ने कहा की जिस उम्र के पड़ाव पर आप लोग अध्ययनरत रहकर जीवन में आगे बढ़ रहे है उस उम्र में आप लोगो का लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए की हमे शिक्षण ग्रहण कर इस देश के लिए कुछ करना है आपके जीवन में उन बातो के लिए कोई स्थान नही होना चाहिए जो अपराध श्रेणी की में आती है l माता पिता व् आदरणीय गुरुजनों से बढ़कर आपके जीवन में और कोई अच्छा मार्ग प्रशस्त करने वाला कोई नही है l कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ फोजिया सोडावाला ने कहा की हमारे साथ में कोई भी अगर एसी हरकत कर्ता है जो हमे उचित नही लग रही है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए l साथ ही इसकी सुचना अपने माता पिता व् आदरणीय गुरुजनों को देना चाहिए जिससे की आप सुरक्षित जीवन महसूस कर सके l स्वतंत्रता से जीने का हर मानव का अधिकार है l












