ब्यूरो रिपोर्ट सुशील कुमार
फतेहपुर। हथगाम थाना क्षेत्र के बहुचर्चित पट्टीशाह हत्याकांड में करीब डेढ़ दशक बाद अदालत ने सख्त निर्णय सुनाया है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोष सिद्ध होने पर एक दर्जन से अधिक अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विचारण के दौरान आधा दर्जन आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है।
: क्या था मामला?
24 नवंबर 2009 को पट्टीशाह गांव के पास फायरिंग की घटना में नफीस की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, जबकि शरीफ सेठ गंभीर रूप से घायल हुए थे।
: अदालत का निर्णय:
साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने शेष अभियुक्तों के विरुद्ध दोष सिद्ध माना।
: फैसले के बाद माहौल:
वादी पक्ष के परिजनों ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। पुलिस ने दोषियों को अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।












