ग़ाज़ियाबाद 29 जनवरी, 2025**सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के तहत लाभार्थी कर सकते हैं आवेदन**योजनान्तर्गत सहायता की देय धनराशि प्रति शादी रु0 20.000/- होगी।**संचालित वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन लाभार्थी कर सकते हैं आवेदन* निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० के द्वारा सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना निहित प्राविधानान्तर्गत पूर्व की भांति आनलाईन पोर्टल के माध्यम से संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये है। समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा संचालित वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। योजनान्तर्गत सहायता की देय धनराशि प्रति शादी रु0 20.000/- होगी।शासनादेश में वित्तीय सहायता हेतु निम्नवत् पात्रता निर्धारित की गई है:-1. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनान्तर्गत आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत आवेदक की आय सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रु0 56,460/- प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांकअंकित करना अनिवार्य है।3. विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।4. एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।अतः पात्रता श्रेणी में आने वाले सर्वसाधारण को सूचित करते हुये अनुरोध है कि दिनांक 31.03.2025 तक होने वाली पुत्रियों की शादी हेतु आनलाइन आवेदन वेबसाइट के माध्यम से करते हुये योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।












