बुरहानपुर नि.प्र- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्त के मार्गदर्शन में एवं प्रेमदीप सांकला सचिव /व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की उपस्थिति में ठाकुर नवलसिंह शक्कर कारखाना, झिरी में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड श्री प्रेमदीप सांकला द्वारा विधि में वर्णित श्रमिकों के अधिकारों एवं अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान पूर्ण निष्पक्षता से जीने का अधिकार देता है। सभी को समानता का अधिकार, समान कार्य समान वेतन, न्यूनतम वेतन मजदूरी, सुरक्षा का अधिकार, बीमा, स्वास्थ्य, अवकाश आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर लाभान्वित किया गया।
उक्त कार्यक्रम में श्रमिक पदाधिकारी श्री कन्हैयालाल मोर्य ने श्रमिको को उनके वेतन संबंधी, वोनस भुगतान, श्रमिकों के अधिकार आदि जानकारी प्रदान की गई । पैरालीगल वालेटियर्स एवं कुटुंब न्यायालय परामर्श दाता महेन्द्र जैन ने कार्याक्म का संचालन करते हुये बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दूर दराज स्थानों पर पिछडे क्षेत्रो के आमजनों तक पहुंच बनाने के उदेश्य से एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किये जाने हेतु जगह-जगह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये जा रहे है जिसका उददेश्य आमजन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना है । कार्यक्रम में कारखाने के चीफ इंजीनियर श्री मनोज गुप्ता, पैरालीगल वालेटियर्स डॉ किरण सिंह,डॉ० फौजिया सोडावाला, कारखाने के अधिकारीगण, श्रमिक, आदि उपस्थित थे ।











