June 13, 2026 2:52 am

भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ ट्रस्ट

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वर्षकी पहली नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन 14 मार्च 2026 को

बुरहानपुर नि.प्र. – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14 मार्च, 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के निर्देशानुसार सचिव/न्यायाधीश श्रीमान प्रेमदीप सांकला के मार्गदर्शन में एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अनुपमा मुजाल्दे की उपस्थिति में पैरालीगल वोलेंनटियर्स की मीटिंग का आयोजन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय बुरहानपुर में किया गया। उक्त मीटिंग में वरिष्ठ पैरालीगल वोलेंनटियर्स श्री महेन्द्र जैन, राजेन्द्र सलूजा, रजनी गट्टानी, डा. किरण सिंह, अताउल्ला खान, महेशचन्द्र शिवहरे, लखनलाल लौवंशी, सै. शहजाद अली, अल्मास खान, मोहन पवार आदि उपस्थित हुए।
उक्त मीटिंग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर के सचिव/न्यायाधीश प्रेमदीप सांकला द्वारा सभी पैरालीगल वोलेंनटियर्स को लोक अदालत का अधिक से अधिक एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित कर उन्हें पम्पलेट का वितरण किया गया, ताकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार हो सके। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों में किसी पक्ष की हार नहीं होती हैं। पक्षकारों के मध्य मौजूद मनभेद पूरी तरह से खत्म होकर प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण होता है।
श्री सांकला द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समस्त दीवानी, समझौता योग्य, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, बैंक मनी रिकवरी एवं प्रीलिटिगेशन संपत्तिकर बिजली व जल कर सहित सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह व समझौते के आधार पर किया जाएगा।

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