October 17, 2026 5:54 pm

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जिले में किरायेदारों एवं बाहरी व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य

झाबुआ माणक लाल जैन

 

*जिले में किरायेदारों एवं बाहरी व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य*

 

*कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

 

झाबुआ, 06 अगस्त 2026 जिले में कानून-व्यवस्था, लोकशांति एवं जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा.ना.सु.सं.), 2023 की धारा 163(1) एवं 163(2) के अंतर्गत संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 05 अगस्त 2026 से 05 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

 

जिले की भौगोलिक स्थिति गुजरात एवं राजस्थान की सीमा से लगी होने के कारण यहां बाहरी व्यक्तियों का आवागमन अपेक्षाकृत अधिक रहता है। ऐसे में आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, रिसोर्ट तथा किराए पर दी जाने वाली संपत्तियों में ठहरने या निवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध न होने से पुलिस जांच एवं सुरक्षा संबंधी कार्यवाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

 

पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह भी पाया गया कि कई मामलों में मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की सूचना संबंधित थाने को नहीं दी जाती, जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

 

आदेश के अनुसार मकान एवं दुकान मालिकों को किसी भी किरायेदार को रखने से पूर्व संबंधित थाना प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही किरायेदार के आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य वैध पहचान-पत्र की प्रति सुरक्षित रखना भी आवश्यक होगा। घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में भी नियुक्ति से पूर्व संबंधित थाने को सूचना देना तथा उनके पहचान-पत्र की प्रतियां सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है।

 

होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस एवं अन्य आवासीय संस्थानों के संचालकों को प्रत्येक आगंतुक का वैध पहचान-पत्र प्राप्त करना होगा तथा वहां ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रतिमाह संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।

 

ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी एवं कूरियर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को घर-घर जाकर वितरण करने वाले अपने कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में उपलब्ध करानी होगी तथा उनके पहचान-पत्रों की प्रतियां सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होगा। इसी प्रकार निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने स्तर पर अथवा एजेंसी के माध्यम से नियुक्त सुरक्षा गार्डों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने को देना तथा उनके पहचान-पत्रों की प्रतियां सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

 

यह आदेश जनहित में जारी किया गया है। चूंकि इसकी व्यक्तिगत सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

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