November 1, 2026 11:45 am

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली गयी

झाबुआ माणक लाल जैन

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित ना रहे

महिलाओं को कार्यस्थल पर सुगम वातावरण व सुरक्षा प्रदान करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवार समिति गठित किये जाने के निर्देश

झाबुआ, 18 अगस्त 2025 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्रसिंह चौहान द्वारा आज प्रातः कलेक्टर सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली गयी।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज लंबित शिकायतों की विभागवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी। श्री चौहान ने डी श्रेणी में आने वाले विभागों को मेहनत कर लंबित शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद करने जाने के निर्देश दिए। इसी के साथ अन्य विभागों को भी लंबित शिकायतों को समय सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण के निर्देश दिए। समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत नॉन अटेंडेंट शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टिपूर्वक निराकृत करे।
समाधान ऑनलाइन वीसी में चयनित विषयों की लंबित शिकायतों की समीक्षा कर शिकायतों को विशेष रूप से निराकृत किए जाने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर 100 व 500 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निराकृत करे। डीपीसी को राज्य शिक्षा केंद्र निर्देशानुसार 15 से 17 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट हेतु आधार कैंप लगाए जाने के निर्देश दिए। श्री चौहान द्वारा कहा गया कि तीर्थ दर्शन योजना जो शासन की महत्वपूर्ण योजना हैं इसलिए समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित ना रहे। इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं स्थानीय परिवाद समिति के पदेन अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 भारत में महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बनाया गया गया एक कानून है इसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना, उनका समाधान करना और उत्पीड़न से संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। अधिनियम के तहत प्रत्येक शासकीय/अशासकीय कार्यालय/बैंक/असंगठित क्षेत्र/शासकीय एवं प्रायवेट महाविद्यालयों/शासकीय एवं प्रायवेट विद्यालयों/शासकीय एवं प्रायवेट अस्पताल में आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य है। नियोक्ता का दायित्व है कि 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर जहां महिला कर्मचारी कार्यरत है, आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा एवं समिति का डिस्प्ले बोर्ड कार्यालयों में प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत यदि आंतरिक समिति का गठन नहीं किया जाता है तो कार्यालय प्रमुख पर राशि 50 हजार का जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन को बढ़ाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल लांच किया गया है। जिस पर प्रत्येक महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकती है। प्रत्येक कार्यालय को कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति की जानकारी सी बॉक्स पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य है। जिले में कार्यरत कार्यालय पंजीयन करवाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही प्रावयेट कार्यालय/संस्था भी सी बॉक्स पोर्टल पर जाकर स्वयं का पंजीयन दर्ज करवा सकते है। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त कार्यालय SHE-BOX में अनिवायर्तः जानकारी दर्ज करवाए आगामी टी.एल में समस्त कार्यालय में आंतरित परिवाद समिति की जानकारी SHE-BOX पोर्टल में दर्ज होने की समीक्षा की जाएगी।
इस दौरान संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम, डिप्टी कलेक्टर हरिशंकर विश्वकर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि अनुभाग स्तरीय अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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